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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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राज की बातें झालावाड़। सोमवार को विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट न०-2, झालावाड़ के विशेष न्यायाधीश ने मुलजिम पप्पुलाल उम्र 30 साल, निवासी सुमेर, थाना खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान) को दोषी पाए जाने पर धारा 137(2) बी०एन०एस० के आरोप में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 3 हजार अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया। धारा 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने बताया कि दिनांक 19.05.2025 को प्रार्थियां ने अपनी बेटी (पीड़िता) के साथ लिखित रिपोर्ट 140/2025 धारा 137 (2). 65 (2) बी०एन०एस० व 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट में खानपुर थाने में इस आशय की पेश की कि दिनांक 17.05.2025 को प्रार्थियां की जेठ की लड़की की शादी रजवाड़ी मैरिज गार्डन खानपुर में थी। प्रार्थियां बारां से अपनी तीन लड़कियों के साथ शादी में आयी थी। प्रार्थियां शादी की रस्मों में व्यस्त हो गई थी और उसकी तीनों लड़कियां गार्डन में घूम रही थी। रात्रि करीब 9:0...