नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा
राज की बातें
झालावाड़। सोमवार को विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट न०-2, झालावाड़ के विशेष न्यायाधीश ने मुलजिम पप्पुलाल उम्र 30 साल, निवासी सुमेर, थाना खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान) को दोषी पाए जाने पर धारा 137(2) बी०एन०एस० के आरोप में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 3 हजार अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया। धारा 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया।
विशिष्ठ लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने बताया कि दिनांक 19.05.2025 को प्रार्थियां ने अपनी बेटी (पीड़िता) के साथ लिखित रिपोर्ट 140/2025 धारा 137 (2). 65 (2) बी०एन०एस० व 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट में खानपुर थाने में इस आशय की पेश की कि दिनांक 17.05.2025 को प्रार्थियां की जेठ की लड़की की शादी रजवाड़ी मैरिज गार्डन खानपुर में थी। प्रार्थियां बारां से अपनी तीन लड़कियों के साथ शादी में आयी थी। प्रार्थियां शादी की रस्मों में व्यस्त हो गई थी और उसकी तीनों लड़कियां गार्डन में घूम रही थी। रात्रि करीब 9:00 बजे जब उसकी 10 वर्षीय बेटी (पीड़िता) नजर नहीं आई तो पीड़िता की मां ने उसे मैरिज गार्डन में व गार्डन से बाहर आकर देखा तो मैरिज गार्डन के गेट की तरफ से उसकी लड़की (पीड़िता) रोती हुई आती नजर आई तो पीड़िता की मां पीड़िता से पूछा तो घबराई हुई होने की वजह से पीड़िता ने कोई जबाव नहीं दिया तो उसकी मां पीड़िता को चुप करवाकर शादी में व्यस्त हो गई। दिनांक 19.05.2025 को पीड़िता ने अपनी मां से बताया कि शादी वाली रात को उससे पप्पुलाल निवासी सुमर ने कहा कि तेरी मम्मी ने तुझे बाजार में बुलाया है तो पीड़िता पप्पू लाल के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई पप्पूलाल ने मोटरसाईकिल को खेतों की तरफ ले जाकर पीड़िता कों एक खेत में मोटरसाईकिल रोककर नीचे पटक दिया और पीड़िता के कपड़े फाड़कर मुलजिम पप्पूलाल ने पीड़िता के साथ गलत काम जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जब पीड़िता रोने लगी तो मुलजिम पीड़िता को डरा धमकाकर वापस मैरिज गार्डन के पास छोड़ गया। उस दिन पीड़िता ने डर के कारण पीडिता ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया।
जब पीड़िता ने इस घटना के बारें में अपनी मां को बताया तो इस बाबत् पीड़िता की मां ने अपनी बेटी पीड़िता के साथ खानपुर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर मुलजिम को दिनांक 21.05.2025 गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने शीघ्र अनुसंधान कर प्रकरण का दो महीनों के भीतर दिनांक 30. 07.2025 को माननीय न्यायालय में प्रकरण का चालान पेश किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए प्रकरण में 17 गवाह व 36 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने मुलजिम को दोषी मानते हुए विशेष न्यायाधीश ने दस वर्ष का कठोर कारावास व 13 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया।
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