अपात्र व्यक्ति 31 मई तक खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाए नाम

राज की बातें/जयन्त पोरवाल:

नहीं हटवाने पर होगी कठोर कार्यवाही

झालावाड़। राज्य सरकार निरंतर वंचित वर्गाे के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाये, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाये जा रहे ‘गिव अप‘ अभियान के तहत् खाद्य सुरक्षा योजना में निष्कासन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी व अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोडकर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है।
जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि 01 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ ‘गिव अप‘ अभियान में आज तक झालावाड जिले में 6670 व्यक्तियों ने गिव अप किया तथा उक्त अभियान के तहत कार्यालय द्वारा 390 अपात्र लोगो को नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर प्रवर्तन कार्मिक औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगो को नोटिस जारी करेंगे। खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोगो को नोटिस जारी करेंगे और वसूली की कार्यवाही की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा निष्कासन की श्रेणियों में आने वाले परिवारो को 31 मई 2025 तक का मौका दिया गया है।

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